Jaipur: हाईकोर्ट ने रद्द किया ग्रेटर नगर निगम के तीन पार्षदों का बर्खास्तगी आदेश
याचिकाओं में पार्षदों ने उन्हें पद से बर्खास्त करने और न्यायिक जांच के बाद सुनवाई का मौका नहीं दिए जाने को चुनौती दी थी.
Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम के तीन पार्षदों अजय सिंह चौहान, पारस जैन व शंकर शर्मा को राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा उन्हें बर्खास्त करने वाले आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि मामले में प्रार्थियों को कार्रवाई से पहले सुनवाई का पूरा मौका नहीं दिया गया है. ऐसे में राज्य सरकार चाहे तो अगस्त 2022 की न्यायिक जांच रिपोर्ट को लेकर प्रार्थियों को नए सिरे से सुनवाई का मौका देते हुए नए सिरे से आदेश जारी कर सकती है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश बुधवार को तीनों पार्षदों की याचिका को मंजूर करते हुए दिए. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद तीनों पार्षद अपने पूर्व के पदों पर बहाल हो गए हैं.
याचिकाओं में पार्षदों ने उन्हें पद से बर्खास्त करने और न्यायिक जांच के बाद सुनवाई का मौका नहीं दिए जाने को चुनौती दी थी. पार्षदों की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर सहित एडवोकेट आरके डागा व अखिल सिमलोट ने कहा कि मामले में प्रार्थियों को राज्य सरकार ने सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया है. राज्य सरकार का ऐसा करना प्राकृतिक न्याय के सिद्दांतों का उल्लंघन है.
इसी मामले में हाईकोर्ट ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने वाले आदेश को पहले ही रद्द कर चुका है और इसी आदेश के जरिए ही प्रार्थी पार्षदों को भी बर्खास्त किया था. ऐसे में प्रार्थियों का मामला व तथ्य भी पूर्व के मामले के समान ही हैं. इसलिए उन्हें बर्खास्त करने वाले आदेश को रद्द किया जाए और वापस पद पर बहाल किया जाए. अदालत ने प्रार्थियों की बहस को सुनकर उन्हें बर्खास्त करने वाला आदेश रद्द कर दिया.
गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर के कमिश्नर यज्ञ मित्र देव सिंह ने जून, 2021 को रिपोर्ट दी थी कि बैठक के दौरान महापौर सौम्या गुर्जर ने उनके साथ अभद्रता की और याचिकाकर्ता पार्षदों ने धक्का-मुक्की कर मारपीट की. घटना के बाद राज्य सरकार ने सौम्या को मेयर पद और याचिकाकर्ता पार्षदों को पद से बर्खास्त कर दिया था. वहीं हाइकोर्ट ने पूर्व में सौम्या के बर्खास्तगी आदेसग को रद्द कर दिया था.
Reporter- Mahesh Pareek
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