High security number plate in Rajasthan : राजस्थान परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू कर दिया है. 28 दिसंबर से राजस्थान में पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाई जा सकेंगी. इसके लिए परिवहन विभाग ने सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स के साथ करार किया है. पढ़ें पूरी खबर


पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए SIAM के पोर्टल पर वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. दरअसल राजस्थान में 1 अप्रैल 2019 के बाद के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाई जा रही है, लेकिन इससे पहले के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लग सकी हैं.


परिवहन विभाग ने किया SIAM के साथ करार


इसके चलते इन वाहनों की सुरक्षा को लेकर खतरा है. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सभी राज्य सरकारों को सभी तरह के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश दिए हुए हैं. इसी की अनुपालना में राजस्थान में 1 अप्रैल 2019 से पुराने कार, दुपहिया या भारी वाहन व यात्री वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जाएगी.


राजस्थान में करीब 60 लाख वाहनों की संख्या 


परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों की मानें तो ऐसे वाहनों की संख्या राजस्थान में करीब 60 लाख है. ऐसे वाहन मालिकों को 30 जून 2024 तक अपने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के आदेश दिए गए हैं. परिवहन विभाग ने सियाम को पत्र लिखकर 28 दिसंबर से एचएसआरपी लगाने की व्यवस्था शुरू करने के लिए कहा है.



पुराने वाहनों पर इस तरह लगेगी नंबर प्लेट


- 28 दिसंबर से पुराने वाहनों पर लग सकेगी HSRP
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए शुरू होगा पोर्टल
- वाहन मालिक SIAM के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे
- इसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर डालने होंगे
- प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे
- ऑनलाइन फीस जमा कर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी
- निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय जाकर प्लेट लगवा सकेंगे
- 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की संख्या करीब 60 लाख
- 30 जून 2024 तक सभी वाहनों पर HSRP लगाने का है लक्ष्य


नंबर प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने दरें निर्धारित कर दी हैं. डीलर्स को इन दरों के आधार पर ही नंबर प्लेट लगानी होगी. डीलर्स परिवहन विभाग की निर्धारित दरों से अधिक राशि नहीं वसूल सकेंगे. यदि इस बारे में परिवहन विभाग को शिकायत मिलती है तो नियमानुसार डीलर पर कार्रवाई की जाएगी.


 


हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दरें



- दुपहिया वाहन के लिए 425 रुपए दर की गई है निर्धारित
- इसमें जीएसटी, प्लेट लगाने और कन्वीनेंस चार्ज भी हैं शामिल
- तिपहिया के लिए 470 रुपए, कार के लिए 695 रुपए दर
- मध्यम एवं भारी मोटर यान के लिए 730 रुपए
- ट्रैक्टर और कृषि कार्य से जुड़े वाहनों के लिए 495 रुपए दर


परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिए अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दी है. सभी पुराने वाहनों पर 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से हाई सिक्याेरिटी नम्बर प्लेट लगानी होंगी. ऐसा नहीं करने पर ट्रैफिक नियमों के तहत चालान कार्रवाई की जाएगी.