Rajasthan News: हाईवेज पर शराब दुकानें खोलने पर रोक होने के बावजूद जयपुर ग्रामीण के इलाकों में ऐसी दुकानें धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं. दरअसल यूं तो कागजों में हाईवे पर शराब दुकानें खोलने पर रोक है. 


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सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आबकारी विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हाईवे पर शराब दुकान संचालित नहीं की जा सकती है. हाईवे से 220 मीटर से कम दूरी पर शराब दुकान नहीं खोली जा सकती हैं.


साथ ही हाईवे पर शराब दुकान का किसी तरह का बोर्ड या बैनर भी नहीं लगाया जा सकता है लेकिन जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाकों में ये नियम केवल कागजी साबित हो रहे हैं. आगरा रोड पर बस्सी से दौसा के बीच में कई जगहों पर शराब दुकानें 20 से 30 मीटर की दूरी पर ही कियोस्क में दुकानें चल रही हैं.


वहीं, टोंक रोड पर शिवदासपुरा, चाकसू, अजमेर रोड पर महला, बगरू, दूदू आदि इलाकों में जबकि दिल्ली रोड पर अचरोल, मनोहरपुर के बीच में कई जगहों पर ऐसी दुकानें बनी हुई हैं. हालांकि कई जगहों पर शराब दुकान संचालकों ने इन्हें मूवेबल बना रखा है. शराब दुकानों के 20 से 30 मीटर की दूरी पर होने से नियम टूट रहे हैं. 


दरअसल, कई जगह तो हाईवेज पर मदिरा दुकानों के स्पष्ट बोर्ड भी लगाए हुए हैं. हाईवेज पर लगी मदिरा दुकानों को बचाव के लिए अफसरों ने गली निकाल रखी है. बचाव के लिए रोड कट से लंबी दूरी होने का हवाला देते हुए कई जगह मदिरा दुकानें सेंक्शन की जा रही हैं.


हाईवेज पर बनी शराब दुकानें सड़क दुर्घटनाओं का भी बड़ा कारण है. दरअसल शराब दुकानों के हाईवे पर होने से चालकों के नशे में वाहन चलाने की आशंका बढ़ जाती है. ऐसे में नई आबकारी नीति में उम्मीद की जा रही है कि हाईवेज पर शराब दुकानें खोलने पर रोक लगाई जा सकेगी. 


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