Jaipur:  सीबीडीटी के निर्देश के बाद राजस्थान आयकर मुख्यालय ने भी सभी अधिकारियों को इससे जुड़ा ईमेल भेजा है. साथ ही कर सलाहकार संगठनों को भी इसकी जानकारी दी है. आइटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को उसका इलेक्ट्रानिक या भौतिक सत्यापन कराना होता है. तय समय सीमा में आइटीआर सत्यापन न होने पर आयकर विभाग उसे अवैध घोषित कर देता है. यह समय सीमा 120 दिन की है, 


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लेकिन सीबीडीटी ने अधिसूचना जारी कर इसे 30 दिन कर दिया है. विभाग ने अधिसूचना में कहा है कि 31 जुलाई के बाद आइटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को आइटीआर सत्यापन फार्म जमा करने या उसके ई-सत्यापन भी अब रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिन की होगी. गौरतलब है कि तय समय सीमा में देशभर में 5 करोड़ 83 लाख आयकर दाताओं ने आईटीआर भरी है.


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