Jaipur: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बाबूलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने पीड़िता के बयानों से मुकरने के बाद भी एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को यह सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.


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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि पीड़िता के भाई ने दूदू थाने में 9 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि सात अगस्त को अभियुक्त उसकी बहन का अपहरण कर सुनसान जगह ले गया और उसे जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया. 


रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीडिता ने बयान दिया कि अभियुक्त ने न तो उसका अपहरण किया और ना ही उसके साथ दुष्कर्म किया. 


वह घर वालों को बिना बताए अपने रिश्तेदार के चली गई थी. इसके बाद परिजनों ने शक के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. वहीं डीएनए रिपोर्ट में अभियुक्त के साथ संबंध बनाने की बात सामने आई. इस पर अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.


Reporter- Mahesh Pareek 


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