Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सीकर और झुंझुनूं में दर्ज एफआईआर के सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश मेहरचंद, प्रमोद, संदीप कुमार, सत्येन्द्र कुमार, महिपाल, नरेन्द्र कुमार और सतवीर की जमानत याचिका पर दिए. सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से कहा गया कि वे मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश करना चाहते हैं. इसलिए उन्हें मौजूदा अर्जी को वापस लेने की मंजूरी दी जाए. इस पर अदालत ने आरोपियों को जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति देते हुए अर्जियों को खारिज कर दिया है.


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इस दौरान राज्य के एएजी घनश्याम सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपियों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले ही उसके पेपर आउट कर उन्हें बड़ी धनराशि में अन्य लोगों को बेचान किया है. आरोपियों ने परीक्षा से पहले पेपर आउट करने का गंभीर अपराध किया है. इसलिए उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया जाए. गौरतलब है कि चिड़ावा की स्पेशल पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर परीक्षा से पहले ही बेचे जा रहे हैं और महिपाल व प्रमोद पूनिया के पास पेपर हैं.


पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर प्रमोद से पूछताछ की तो उसने नरेन्द्र से प्रति परीक्षार्थी 13 लाख रुपए में पेपर लेना बताया. वहीं, बाद में पुलिस ने मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। दूसरी ओर पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में अन्य आरोपी सतवीर के खिलाफ भी सीकर के उद्योग नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था.


Reporter- Mahesh Pareek