Jaipur: जयपुर में कोरोना मरीजों और मृतकों के शव ले जाने वाली एंबुलेंस का किराया तय कर दिया गया है. अब एंबुलेंस संचालक मनमाने किराया वसूल नहीं कर पाएंगे और मृतक के आश्रितों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और न हीं ज्यादा पैसा देना पड़ेगा.


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जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कहा कोविड के मरीजों, उनके शव को लाने-ले जाने वाले वाहनों, एंबुलेंस का किराया पूर्व निर्धारित दरों से अधिक वसूल किए जाने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 


दरअसल, राजधानी में पिछले 20 दिनों से अचानक बेतहाशा मरीज निकल रहे हैं. इस वजह से बेड की कमी जैसी कई तरह की दिक्कतें आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर किसी की कोरोना पाजिटिव रिपोर्ट आ गई और उसे कोविड सेंटर जाना है, तो एंबुलेंस के बिना जा नहीं सकता और एंबुलेंस मिल नहीं रही हैं. इसका फायदा उठाते हुए कई निजी एंबुलेंस वालों ने कोरोना मरीज को दो-चार किमी तक ले जाने के लिए 2 से 4 हजार रुपए तक का किराया वसूलना शुरू कर दिया है.


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यह लूट इतने संगठित तरीके से हो रही है कि कोई भी इससे कम रेट में कोरोना मरीज को कोविड सेंटर या अस्पताल तक ले जाने के लिए तैयार नहीं है. इस वजह से जरूरतमंद लोगों को एंबुलेंस का मुंहमांगा किराया देने की मजबूरी हो गई है. लेकिन अब जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कोविड के मरीजों, उनके शव को लाने-ले जाने वाले वाहनों, एम्बुलेंस का किराया पूर्व निर्धारित दरों से अधिक वसूल किए जाने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.


नेहरा ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में इस संबंध में RTO से अधिसूचना जारी की जा चुकी है. इसके अनुसार प्रथम 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रूपए है, जिसमें वाहन का आना-जाना सम्मलित है.


ये रहेगा किराया
जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बडे़ एम्बुलेंस/शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित है. लेकिन वाहन में ऐसी की सुविधा होने पर एक रूपया अतिरिक्त शुल्क देय होगा.


कोविड के मरीज अथवा शव को लाने-ले जाने के लिए एंबुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रति चक्कर पीपीई किट और सेनिटाइजेशन के व्यय के रूप में 350 रूपए अतिरिक्त देय होगा. उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस और शव वाहनों को प्रथम 10 किलोमीटर के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को दो गुणा (आने व जाने) करने के पष्चात कुल किलोमीटर की गणना की जाएगी.


उदाहरण के लिए अगर कोई वाहन (मारूति एम्बुलेंस द्वारा) 50 किलोमीटर की यात्रा करता है तो कुल 50 किलोमीटर- 10 किलोमीटर अर्थात 40 किलोमीटर x 2 = कुल 80 किलोमीटर दूर मानी जाएगी और देय किराना प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम तथा अगले 40 किलोमीटर का 80 किलोमीटर की दूरी मानते हुए दर 12.50 अर्थात 1000 रुपए देय होगा. कुल किराया 1000 + 500 = 1500 रूपए होगा.


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जिलाधिकारी ने बताया कि दरों की गणना 82 रुपए प्रति लीटर डीजल की दर मानकर की गई है. यह दरें डीजल की दर 87 रुपए प्रति लीटर होने तक देय रहेंगी. 87 रुपए के बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी.


उन्होंने बताया कि किसी भी वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा. इसी प्रकार एम्बुलेंस व शव वाहन द्वारा उपयोगकर्ता से धुलाई करने का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा सकेगा.