Jaipur: किसान ऋण राहत एक्ट बनाने के लिए सहकारिता विभाग ने कमेटी का गठन कर दिया है.ऋण भार में राहत प्रदान करने क लिए सरकार आयोग का गठन करेगी,इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी,जिसके बाद विभाग ने तेजी दिखाते हुए कमेटी का गठन किया है.


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ये हैं कमेटी में-


अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम राजीव लोचन शर्मा, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के एमडी विजय शर्मा, स्टेटे को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक भोमाराम, विशेषधाकारी महेंद्र सिंह राघव, संयुक्त रजिस्ट्रार संजय पाठक और संयुक्त रजिस्ट्रार कुमार विवेकानंद यादव को शामिल किया गया है.


लघु/सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा कमजोर वर्ग के किसानों को परिस्थतिवश परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति का स्थाई समाधान करने के लिए ऋण भार में राहत व ऐसी स्थिति में किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत एक्ट लाया जाएगा. एक्ट में ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा.


वर्ष 2023-24 में प्रदेश के किसानों को 22 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जाना है. इस संबंध में उन्होंने प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक को शीघ्र ही कार्ययोजना भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि क्षेत्र जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई दुकान के लिए 1 लाख 50 परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3 हजार करोड़ रूपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएंगे. इसके लिए प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक को बैंकवार लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजना बनाकर भेजने के लिए निर्देश दिए.


राज्य की सभी 7282 पैक्स का कम्प्यूटराईजेशन किया जाना है. प्रथम फेज में 1963 पैक्स का चयन कर लिया गया है. पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के लिए टेण्डर सहित अन्य प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए. सहकारी समितियों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए समितियों का शीघ्र चयन कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.