Jaipur News: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले हैड कांस्टेबल बाल चंद को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 


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जुर्माना अदा नहीं करने पर 58 वर्षीय इस अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. अदालत ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के तहत जब अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, तो अदालत यह मानकर चलती है कि उसने अपराध किया है.  ऐसे में अपने आप को निर्दोष साबित करने का भार अभियुक्त पर ही रहेगा. 


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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार ने अदालत को बताया कि मामले में पीड़िता के पिता ने ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 4 अक्टूबर, 2021 की शाम उसकी दस साल की बेटी और आठ साल का बेटा पानी भरने के लिए पुलिस लाइन से मैस के आरओ कूलर पर गए थे. 


इस दौरान एमटी शाखा में तैनात हैड कांस्टेबल बालचंद ने उसे पानी लाने के लिए अपनी भी बोतल दे दी. पीड़िता जब अभियुक्त के लिए पानी लेकर लौटी तो अभियुक्त ने बोतल को कमरे के अंदर रखने को कहा. इस पर पीड़िता कमरे में चली गई. इस दौरान अभियुक्त ने अंदर आकर कमरे की लाइट बंद कर दी और उससे छेड़छाड़ की. 


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इस पर पीड़िता ने घर आकर घटना की जानकारी परिजनों को दी गई. जब पीड़िता के परिजन शिकायत करने गए तो अभियुक्त ने कहा कि उसके सिर पर ही हाथ फेरा था. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया. 


अभियुक्त की ओर से अदालत के समक्ष अपना बचाव करते हुए कहा गया कि पीड़िता के पिता उससे विभागीय कारणों से रंजिश रखते थे. ऐसे में उसे प्रकरण में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा से दंडित किया है.