Jaipur: राजस्थान में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन की नई पॉलिसी जल्द लागू होगी बहुमंजिला इमारतों में पानी पहुंचाने के लिए जलदाय विभाग तैयारियां शुरू कर दिया है संभवत नए वित्तीय वर्ष में बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को पेयजल के लिए राहत मिल पाएगी.
 
इससे पहले कई बार बहुमंजिला इमारतों में पेयजल के लिए पॉलिसी बनी लेकिन वह सफल नहीं हो पाई. बजट में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन के लिए पॉलिसी की घोषणा की गई है. बजट पारित होने के बाद नवीन पॉलिसी का अनुमोदन कर इसे शीघ्र लागू किया जाएगा.


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प्रस्तावित नीति में बदलाव के लिए सुझाव लिए जाएंगे


प्रस्तावित नीति में कोई और बदलाव आवश्यक होंगे तो किए जाएंगे और इसमें सभी पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे. राज्य सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि बहुमंजिला भवनों में रहने वालों को उचित दरों पर पेयजल उपलब्ध कराया जाए. निजी टाउनशिप में पेयजल कनेक्शन के लिए अलग से पॉलिसी ड्राफ्ट की जाएगी.


कमजोर वर्गों के लिए रखे गए विशेष प्रावधान


प्रस्तावित नीति में आवासीय बहुमंजिला भवनों के लिए 35 रुपए प्रति वर्ग फीट (बिल्टअप एरिया) वाणिज्यिक बहुमंजिला भवनों के लिए 42 रूपए प्रति वर्ग फीट शुल्क प्रस्तावित किया गया है. मिश्रित उपयोग की बहुमंजिला इमारतों में आवासीय क्षेत्र में 35,कॉमर्शियल एरिया में 42 रूपए प्रति वर्ग फीट दरें प्रस्तावित की गई हैं. संस्थागत बहुमंजिला भवनों औरऔद्योगिक भवनों को जलदाय विभाग द्वारा विकसित बुनियादी ढांचे की वास्तविक लागत की हिस्सा राशि देनी होगी. 


समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प आय वर्ग को विशेष तौर पर लाभांवित करने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना के बहुमंजिला भवनों में ईडब्लूएस औरएलआईजी फ्लैट्स में पेयजल कनेक्शन के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं. ईडब्लूएस, एलआईजी फ्लैट्स में पेयजल कनेक्शन के लिए एकमुश्त शुल्क राशि का पूरा भुगतान विकासकर्ता द्वारा देय होगा.