Jaipur, Viratnagar: विराटनगर की पंचायत समिति पावटा में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पावटा प्रधान की अध्यक्षता में किया गया. इस दौरान पंचायत समिति सदस्यों ने अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर इस प्रशिक्षण शिविर का बहिष्कार किया और सरकार से पंचायत समिति सदस्यों ने मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी. जब तक पंचायत समिति की किसी भी बैठक में भाग नहीं का आह्वान किया. इस अवसर पर प्रधान पूजा चौधरी को ज्ञापन सौंपा.


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खबर का सार:- पंचायत समिति सदस्य ओमवती मुखराम धनखड़, मण्डा पंचायत समिति सदस्य प्रियंका यादव, पांछूडाला पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार, टोरडा पंचायत समिति सदस्य संतलाल, वीर तेजाजी नगर पंचायत समिति सदस्य गुड्डी देवी, नरेंद्र गुर्जर, पूजा यादव, संतोष देवी थालोड़, वेदप्रकाश खेलना, मुकेश यादव, धर्मपाल गुर्जर सहित अनेक पंचायत समिति सदस्यों ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं का संस्थापक राज्य है. लेकिन त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन 5 साल के लिए होता है. लेकिन प्रधान के चुनावों के बाद उनका महत्व और औचित्य शून्य हो जाता है. 


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प्रदेश के हजारों सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास और मतदाताओं को किसी प्रकार की सुविधाए प्रदान करने का अधिकार भी नहीं होता है. पंचायत समिति सदस्यों को किसी भी प्रकार के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार मिले हुए नहीं है. वो मात्र पंचायत समिति की साधारण सभा की कोरम पूर्ति करने के संसाधन मात्र होते है. यह बैठक भी 6 माह में एक बार होती है. जबकि पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र सरपंच से भी बडा होता है. 


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पंचायत समिति सदस्यों ने बताया कि सौंपे गए ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांगे सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख की भांति सदस्यों को प्रशासनिक अधिकार (विभिन्न दस्तावेजो का सत्यापन, प्रमाणीकरण करने का अधिकार) देने, इसके लिए विभाग स्तर से प्रपत्र जारी किया जाए. अपने निर्वाचन के विकास के लिए केन्द्र व राज्यों से प्राप्त अनुदान राशि, निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध करवाई जाये. अपने वार्ड में पंचायत समिति सदस्य मद से विकास कार्य स्वीकृत करवाने, संबंधित ग्राम सरपंच के द्वारा प्रपत्र 5 दिए जाने की अनिवार्यता हटाने तथा इसकी जगह सदस्यों से प्रपत्र 5 लिए जाने की स्वीकृति जारी की जाए. सदस्यों का मासिक मानदेय न्यूनत्तम 10 हजार स्वीकृत किए जाये. 


वार्ड में होने वाले प्रत्येक विकास कार्यो के पूर्णतया, उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्ताक्षर सदस्यों के अनिवार्य किया जाए. पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायत की कोरम बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को लेकर परिपत्र जारी किया जाये. पंचायत समिति सदस्य के वार्ड में पंचायत समिति से स्वीकृत विकास कार्यो में सदस्य की अनुशंसा अनिवार्य की जाए. सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के विकास कार्यो की प्रगति विवरण उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए जाये.


Reporter- Amit Yadav