Jaipur News: प्रदेश में लापता नाबालिगों को तलाशने के मामले में अदालती आदेश की पालना में प्रमुख गृह सचिव और एडीजी सिविल राइट्स सहित करीब एक दर्जन अधिकारी अदालत में पेश हुए. अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले में 12 नवंबर को सुनवाई तय की है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश विभिन्न बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. 


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सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने पेश होकर अदालत को जानकारी दी. अधिकारियों की ओर से कहा गया कि लापता बच्चों की बरामदगी के लिए समय-समय पर अभियान चलाया जाता है. फिलहाल गत एक नवंबर से ऑपरेशन खुशी-5 चलाया जा रहा है. यह अभियान दो माह चलाया जाएगा, जिसमें लापता बच्चों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित कर बच्चों की तलाश की जाएगी. 


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गौरतलब है कि हाईकोर्ट में दायर विभिन्न बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में सामने आया कि शहर के प्रताप नगर इलाके से आठ साल का मासूम दो महीने से लापता है. इसी तरह बांदीकुई से तीन साल की बालिका, नीमराना से पन्द्रह साल की किशोरी के साथ-साथ कई थाना इलाकों से बच्चे गायब चल रहे हैं. इस पर अदालत ने संबंधित अधिकारियों को पेश होकर जानकारी देने को कहा था. 


Reporter- Mahesh Pareek