Jaipur : राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल भर्ती-2023 की दक्षता परीक्षा में पदों के मुकाबले पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने पर भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने गृह सचिव, एडीजी भर्ती और कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य अधिकारियों से जवाब तलब किया है. 


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जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने आदेश हरि राम गुर्जर और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि प्रकरण में पेश याचिकाओं में अभ्यर्थियों की संख्या देखते हुए और चयन प्रक्रिया पूरी होने पर होने वाली जटिलता से बचने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाना उचित है.


अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर दक्षता परीक्षा में किया जाएगा शामिल 


याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 3 अगस्त, 2023 कॉन्स्टेबल के 3578 पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसके भर्ती विज्ञापन में शर्त रखी गई थी कि कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा-2022 के आवेदकों को ही शामिल किया जाएगा. वहीं, कॉन्स्टेबल भर्ती के पदों के मुकाबले वर्गवार और श्रेणी वार पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा. याचिका में बताया गया कि कई जिलों में तय अनुपात से कम अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया. 


कोटा ग्रामीण में कॉन्स्टेबल के भरे जाने थे 136 पद 


इस भर्ती के तहत कोटा ग्रामीण में कॉन्स्टेबल के 136 पद भरे जाने थे. इसके लिए 2040 अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाना था, लेकिन 1723 अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया. इसी तरह जयपुर टेलीकॉम में 6255 अभ्यर्थियों को बुलाने के बजाए 5319 अभ्यर्थियों को ही दक्षता परीक्षा में बुलाया गया. राज्य सरकार की यह कार्रवाई मनमानी और गलत है. इस कारण याचिकाकर्ताओं का दक्षता परीक्षा के लिए चयन नहीं हुआ. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.