Jaipur: राजस्थान आवासन मंडल ने उच्च न्यायालय में बेहतर पैरवी कर दो दशक से भी पुराने चल रहे मामले में जीत हासिल की लगभग 65 करोड़ राशि की 6350 वर्ग मीटर बेशकीमती भूमि का स्वामित्व हासिल कर लिया है. आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति ने वर्ष 2001 में महात्मा ज्योतिबाफुले राष्ट्रीय संस्थान को मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर के सैक्टर-5 में सामुदायिक विकास केन्द्र के निर्माण के लिए 6350 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की. 


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नोटिस के बावजूद नहीं कराई राशि जमा 


संस्था को भूमि के आवंटन पत्र प्राप्त करने के लिए 50 लाख 60 हजार 633 रुपए की राशि तीन माह में जमा करवानी थी. संस्था द्वारा बार बार नोटिस देने के बावजूद राशि जमा नहीं कराई गई. अरोड़ा ने बताया कि आवंटन राशि जमा नहीं करवाने पर वर्ष 2004 में संस्था को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर जमा 2 प्रतिशत राशि जब्त कर ली गई.


जस्थान हाईकोर्ट में दायर की याचिका 


इस पर संस्था ने मण्डल के विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की और 2007 में स्टे ले लिया. मंडल द्वारा बेहतर पैरवी करने पर अपील में हाईकोर्ट ने निर्णय पारित कर अपील खारिज कर दी गई. जिससे आवासन मंडल की भूमि से स्थगन आदेश हट गया और लगभग 6350 हजार वर्ग मीटर भूमि (लागत लगभग 65 करोड) मण्डल के स्वामित्व में आ गई. 


अरोड़ा ने कहा कि वर्षों पुराने ऐसे कई विवादास्पद मामलों में मंडल की टीम योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है. मंडल की भूमि पर किसी भी स्तर पर अनुचित कब्जा, अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा.


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