Jaipur News: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विनोद सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने नागौर निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 


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अदालत ने कहा कि भले की पीड़िता और उसके माता-पिता ने दुष्कर्म से इनकार किया हो, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है. इसके अलावा नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. अदालत ने कहा कि पीड़िता के पक्षद्रोही होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया हो.


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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 26 जनवरी 2020 को पीड़िता की मां ने गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए खेजरोली जाती थी. एक दिन पहले वह पार्लर के लिए गई थी, लेकिन पता चला कि पीडिता वहां पहुंची ही नहीं. उसे शक है कि विनोद कुमार उसे अपने साथ कहीं ले गया है. इससे पहले भी विनोद कई बार धमकी दे चुका है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया. 


वहीं सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि वह घर वालों को बिना बताए अकेली जोधपुर गई थी. वह जोधपुर में अकेली करीब पन्द्रह दिन रुकी थी और विनोद सिंह न तो उसे लेकर गया था और ना ही उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसी तरह पीड़िता की मां और पिता ने भी पीड़िता के साथ किसी तरह की घटना से इनकार कर दिया. 


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वहीं दूसरी ओर डीएनए रिपोर्ट में पीड़िता और अभियुक्त का मिक्स डीएनए पीडिता के अंतर्वस्त्र पर पाया गया. इसके आधार पर अदालत ने माना की पीड़िता के साथ अभियुक्त ने दुष्कर्म किया है.


Reporter- Mahesh Pareek