Jaipur: रेलवे दावा मने सफर के दौरान यात्री के ट्रेन से गिरकर घायल होने के मामले में रेलवे को जिम्मेदार माना है. अधिकरण ने रेलवे को आदेश दिए हैं कि वह यात्री को सात लाख बीस हजार रुपये हर्जाना राशि नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करे. अधिकरण ने यह आदेश लियाकत की क्लेम याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.


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याचिका में अधिवक्ता हरिशंकर गौड़ और अधिवक्ता नम्रता शर्मा ने बताया कि प्रार्थी आठ जुलाई 2019 को हिसार-जयपुर पैसेंजर ट्रेन में बावल से अलवर की यात्रा कर रहा था, इस दौरान पडीसल स्टेशन के नजदीक वह ट्रेन से गिर गया.


इस हादसे में उसके टखने तक दायां पांव और बाएं हाथ की चार अंगुलियां कट गईं, ऐसे में उसे मुआवजा दिलाया जाए. जवाब में रेलवे की ओर से कहा गया कि दुर्घटना का कोई गवाह नहीं है. इसके अलावा रिकॉर्ड में ऐसी कोई दुर्घटना दर्ज नहीं है, ऐसे में क्लेम याचिका को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अधिकरण ने रेलवे को हर्जाना राशि अदा करने को कहा है. 


Reporter- Mahesh pareek


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