जयपुर सेशन कोर्ट: अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िताओं की मां ने 23 अप्रैल, 2020 को ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी अभियुक्त के साथ वर्ष 2003 में शादी हुई थी. उसके तीन लड़कियां और एक लड़का है. करीब एक साल पहले उसकी बड़ी लड़की ने उसे बताया कि पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वहीं, छोटी बेटी ने भी पिता के छेड़छाड़ करने की बात कही. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त पिता को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, ट्रायल के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसने अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. पत्नी के उस व्यक्ति से नाजायज संबंध भी थे.


जब उसने अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोका तो पत्नी ने उसे रास्ते से हटाने के लिए बेटियों से मिलीभगत कर मामला दर्ज करा दिया.यदि उसने वास्तव में दुष्कर्म किया होता तो रिपोर्ट एक साल बाद दर्ज नहीं कराई जाती. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि कोई भी मां अपनी नाबालिग बेटियों की प्रतिष्ठा और गरिमा को इस तरह दाव पर नहीं लगा सकती. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त को बीस साल की सजा से दंडित किया है.


ये भी पढ़ें- Praveen Togadia: प्रवीण तोगड़िया माउंट आबू दौरे पर,बोलें- दो करोड़ हिंदुओं के माध्यम से जगाएंगे अलख


Reporter- mahesh pareek