Jaipur: जिला न्यायाधीश, जयपुर जिला ने आरसीसी की छत डालने के लिए लगाई जा रही शटिंग के दौरान बिजली के तार की चपेट में आने से हुई मौत के लिए जोधपुर डिस्कॉम को जिम्मेदार माना है. अदालत ने डिस्कॉम को आदेश दिए हैं कि वह मृतक के आश्रितों को 14.50 लाख रुपए अदा करे. अदालत ने हर्जाना राशि पर छह फीसदी ब्याज भी अदा करे.


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दावे में कहा गया कि 25 फरवरी 2017 को साजन काठात जोधपुर के तुलसी विहार में आरसीसी के लिए शटिंग का काम कर रहा था. इस दौरान निर्माणाधीन भवन के पास से गुजर रही विद्युत लाइन के ढीले तारों ने साजन को चपेट में ले लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई. 


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दावे में कहा गया कि जोधपुर डिस्कॉम की लापरवाही के कारण 24 वर्षीय मेहनती युवक की दर्दनाक और असमय मौत हो गई. दावे में यह भी कहा गया कि विद्युत लाइनों की सार-संभाल और देखरेख करना जोधपुर डिस्कॉम की है. यदि डिस्कॉम समय पर ढीले तारों को सही कर देता तो यह दुर्घटना नहीं होती. दुर्घटना में मौत होने से मृतक के आश्रितों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है. ऐसे में उन्हें डिस्कॉम से क्षतिपूर्ति दिलाई जाए. 


वहीं जोधपुर डिस्कॉम की ओर से दावे का विरोध करते हुए कहा गया कि मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण लोहे के सरिए बिजली के तारों को छू गए और हादसा हो गया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने डिस्कॉम पर हर्जाना लगाया है.


Reporter- Mahesh Pareek