Jaipur Bomb Blast Case: जयपुर बम ब्लास्ट केस से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही तीन सदस्य बेंच में शामिल जस्टिस संदीप मेहता ने इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया है. राजस्थान सरकार और पीड़ितों के परिजनों की ओर से दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी.


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सुनवाई से खुद को अलग किया 
जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध भी था. लंच से पूर्व कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की. सुनवाई शुरू होने के साथ ही जस्टिस संदीप मेहता ने इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया,,जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि वे इस मामले से खुद को अलग कर रहे है . उन्होंने इस मामले को अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए कहा जिसमे वे शामिल नहीं हो.



दोषियों को किया था बरी 
गौरतलब है जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में जयपुर की जिला अदालत ने दिसंबर 2019 में अपना फैसला सुनाया था. इस फैसले में ट्रायल कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान, सैफुर रहमान और मोहम्मद सरवर आजमी को मौत की सजा सुनाई थी. ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दोषियों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 के फैसले में सभी दोषियों को बरी कर दिया था.


हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ितों के परिजन राजेश्वरी देवी और एक अन्य के साथ साथ राजस्थान सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपीले दायर कर फैसले को चुनौती दी.


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