Jaipur Court News: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नौ साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद उससे दुष्कर्म कर हत्या करने वाले अभियुक्त सूरज जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख 58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न सिर्फ नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि गला काटकर उसकी हत्या कर दी. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. ऐसे में अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.


अभियुक्त सूरज जाटव को आजीवन कारावास


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 10 मार्च, 2015 को मृतक बच्ची के परिजनों से सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले वह और उसकी पत्नी नौकरी पर गए थे. शाम को सात बजे जब पत्नी घर पर लौटी को उनकी नौ साल की बेटी गायब मिली. उसका अभी तक सुराग नहीं लगा है. रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि उसे कोई बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक से पूछताछ की.


ये भी पढ़ें- प्यार-शादी और मौत की दास्तां: शादी के लिए राजी नहीं थे परिवार, दोनों थे परेशान, फिर उठाया ये खौफनाक कदम


खंडहर में बच्ची का हाथ-पांव बंधा शव बरामद


युवक ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त सूरज जाटव ने उससे एक लाश ठिकाने लगाने की बात कही थी, लेकिन उसने उसका साथ देने से मना कर दिया. इस पर पुलिस ने सूरज से पूछताछ की. वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर अमानीशाह नाले के पास मामा-भांजा की दरगाह के नजदीक बने खंडहर में बच्ची का हाथ-पांव बंधा शव बरामद किया. अभियुक्त ने दुष्कर्म के बाद घटना के खुलासे के डर से ब्लैड से गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी. इस पर अदालत ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.