छह माह की योजना में ब्याज और मूल पर भी छूट देगा खान विभाग, 40 से 90 प्रतिशत तक छूट
खान विभाग ने बकाया और ब्याज माफी योजना लागू करने की घोषणा की है. योजना अप्रधान खनिजों के बकाया प्रकरणों पर लागू होगी. इसके तहत अलग-अलग स्लेब में मूल राशि में भी अधिकतम 90 प्रतिशत और कम से कम 40 प्रतिशत तक की राहत दी गई है.
Jaipur: राज्य के खान विभाग ने बकाया और ब्याज माफी योजना लागू करने की घोषणा की है. योजना अप्रधान खनिजों के बकाया प्रकरणों पर लागू होगी. इसके तहत ब्याज के साथ मूल राशि में भी छूट दी गई है. खान विभाग की एमनेस्टी योजना छह महीने के लिए लागू की गई है. इस योजना के दायरें में प्रदेश के करीब एक हजार से 1200 प्रकरणों होंगे, वहीं 50 से 60 करोड़ रुपए राजकोष में आएंगे.
खान विभाग ने यह योजना खनन पट्टों, क्वारी लाइसेंसों, बजरी के लिए जारी अस्थाई कार्यानुमति के डेडरेंट, अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, शास्ति, आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों की बकाया, परमिट, एसटीपी एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया व अन्य विभागीय बकाया के 31 मार्च, 2021 तक के प्रकरणों पर लागू की गई है. इस योजना से राज्य सरकार के वर्षों से बकाया राजस्व की वसूली हो सकेगी. साथ ही इससे वसूली प्रयासों में लगने वाले अनावश्यक समय व धन की बचत होगी और वसूली कार्य में नियोजित मानव संसाधन का प्रोडक्टिव कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा.
योजना में 40 से 90 प्रतिशत तक छूट
योजना में ब्याजमाफी के साथ ही बकाया अवधि के अनुसार अलग-अलग स्लेब में मूल राशि में भी अधिकतम 90 प्रतिशत और कम से कम 40 प्रतिशत तक की राहत दी गई है. जिन बकायादारों द्वारा पूर्व में ही मूल राशि जमा करा दी गई है और केवल ब्याजराशि बकाया है उन प्रकरणों में समस्त ब्याज राशि संबंधित खनिज अभियंता व सहायक खनिज अभियंता द्वारा स्वतः माफ की जा सकेगी.
आदेश जारी होने के बाद योजना लागू नहीं
विभाग की बकाया व ब्याजमाफी योजना तत्काल प्रभाव से छह माह के लिए लागू की गई है. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बकायाधारकों द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशि योजना अवधि में जमा करानी होगी. डीएमएफटी, आरएसएमईटी, की बकाया राशि, एनजीटी अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित शास्ती राशि या अन्य राशि व आदेश जारी होने की तारीख को प्रभावशील ठेकों, खनिज रियायतों पर भी यह योजना लागू नहीं होगी.
इस प्रकार मिलेगी बकाया पर छूट
खनिज विभाग की बकाया व ब्याजमाफी योजना 29 अगस्त को आदेश जारी करने के साथ ही लागू हो गई है. इस योजना में 31 मार्च 90 तक के बकाया की मामलों में 10 प्रतिशत राशि जमा कराने, एक अप्रेल 90 से मार्च 2000 तक की बकाया के मामलों में 20 प्रतिशत, एक अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2010 तक की बकाया के मामलों में 40 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर शेष मूल राशि माफ की जाएगी. इसी तरह से एक अप्रेल 2010 से 31 मार्च 2021 तक के मामलों में 60 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष बकाया मूल राशि व ब्याज माफ किया जा सकेगा. इसी तरह से आरसीसी और ईआरसीसी ठेकों की बकाया राशि के 31 मार्च 2011 तक के बकाया मामलों में खण्डित ठेकों में 40 प्रतिशत और पूर्ण ठेका अवधि तक प्रभावशील ठेकों में 50 प्रतिशत जमा करानी होगी. इसी तरह से 1 अप्रेल, 2011 से 31 मार्च, 2021 तक में कोविड महामारी अवधि को शामिल करते हुए खंडित ठेकों के प्रकरण में 50 प्रतिशत और ठेका अवधि तक प्रभावशील रहे व वर्तमान में प्रभावशील नहीं होने वाले ठेकों में 60 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी.
बकाया राशि का इतनी राशि जमा करानी होगी
एसीएस माइसं डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि खान रियायतधारक द्वारा एमएल, क्यूएल,बजरी के लिए जारी अस्थाई कार्यानुमति, परमिट क्षेत्र के अंदर से निगर्मन के प्रकरणों में बकाया की 20 प्रतिशत राशि व परमिट क्षेत्र के बाहर बनाए गए प्रकरण व अन्य प्रकरणों में बकाया की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी.