Jaipur : राजस्थान और खासकर जयपुर और जोधपुर (Jodhpur) में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने संशोधित गाइडलाइन (revised guideline) जारी की है. नए गाइडलाइन के मुताबिक शादियों (marriage) में अब 100 की जगह केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. शामिल होने वाले लोगों को डबल डोज के साथ कोरोना वैक्सीनेट (Corona vaccination) होना अनिवार्य है. इसके साथ ही राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू (weekend curfew) भी लागू कर दिया गया है. शनिवार  शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Rajasthan) रहेगा.


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गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए सोमवार से सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में शादी समारोह, मेला (fair), जुलूस, रैली (Raily) में 50 लोगों की संख्या तय कर दी है. इससे अधिक होने पर कार्रवाई होगी. आयोजक को 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा. शादी के लिए बाकी कोरोना नियम पूर्ववत लागू रहेंगे. गौरतलब है कि 14 जनवरी के बाद राजस्थान में सावे का माहौल रहता है. यहां शादियों की धूम होती है. मैरिज गार्डेन, टेंट हाउस, हलवाई (Confectioner) से लेकर शादियों वाले कपड़ों के बाजार व्यापारियों को कमाई का बेहतरीन मौका होता है. शादियों के आयोजनों से जुड़े व्यापारी सावों का इंतजार करते हैं.


इधर शादियों का सीजन करीब आते ही कोरोना के बादल ने पूरे उत्साह पर पानी फेरना शुरू कर दिया है. पहले शादियों में 100 की मौजूदगी की बात थी, उसमें भी बैंड-बाजा की टीम अलग से थी. पर अब शादियों में भी 50 लोगों की संख्या को नीयत कर दिया गया है. यानी शादियों में रिश्तेदारों को चुन-चुनकर बुलाना भी मेजबानों के लिए चुनौतिपूर्ण होगा. 


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यहां जानिए शादी से जुड़ी गाइडलाइन
- राजस्थान सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन (New Corona Guidelline) के मुताबिक शादी-समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं. 
- शादी से जुड़ी जानकारी ओआईटी के पोर्टल (OIT Portal) या 181 पर देनी होगी.
- कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करना होगा.
- आयोजन की वीडियोग्राफी (Videography)कराई जाएगी.
- विवाह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर जुर्माना
- पोर्टल,181 हेल्पलाइन पर सूचना दिए बिना आयोजन 10 हजार रुपए का जुर्माना
- विवाह आयोजन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर जुर्माना
- डबल डोज वैक्सीन, मास्क, सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग नहीं तो 10 हजार रुपए जुर्माना
- उल्लंघन पर विवाह स्थल, मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला मालिक मैनेजर पर 10 हजार जुर्माना


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यहां जानिए नई गाइडलाइन
- राज्य में 30 जनवरी तक 12वीं के स्कूल बंद रहेंगे. 
- कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे.
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 31 जनवरी तक डबल डोज लेना अनिवार्य.
-  शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Rajasthan) रहेगा.
- धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. 
- लोहड़ी, मकर संक्राति और पोंगल पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
- 9 जनवरी तक 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद. 
रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है.
- बाजार, दुकान और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं.