Jaipur: महिला कॉन्स्टेबल (Woman Constable) के साथ अश्लीलता करने के दौरान उसके छह साल के बच्चे को शामिल करने के मामले में एसओजी ने पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में आरोपी बर्खास्त आरपीएस हीरालाल सैनी (Hiralal Saini) और महिला कॉन्स्टेबल के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है.


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अदालत ने आरोप पत्र का अवलोकन करने के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की है. एसओजी की ओर से पेश इस आरोप पत्र में पॉक्सो एक्ट की धाराओं के साथ ही आईटी एक्ट (IT Act) की धारा के तहत दोनों को आरोपी माना गया है.


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गौरतलब है कि गत दिनों ब्यावर के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी और महिला कॉन्स्टेबल के दो अश्लील वीडियो वायरल हुए थे. अश्लीलता के दौरान दोनों आरोपियों ने महिला कॉन्स्टेबल के छह साल के बच्चे को भी इस कृत्य में शामिल किया था. 


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वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गत 9 सितंबर को हीरालाल और 12 सितंबर को महिला कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार किया था. वहीं, पुलिस मुख्यालय ने मामले में दोनों आरोपियों को बर्खास्त करते हुए कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था.