Pensioners in Rajasthan can take 3 months advance: राजस्थान के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है. पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अब अपनी तीन महीने की पेंशन के बराबर राशि एडवांस ले सकते हैं. राज्य सरकार अर्जित पेंशन अग्रिम निकासी पहुंच योजना शुरू कर रही है. योजना 1 अगस्त से सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए शुरू की जाएगी. राज्य सरकार ने इसके लिए सर्कुलर जारी किया है.


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राजस्थान में करीब साढ़े चार लाख सरकारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं. पेंशनर्स की कुछ कार्यों के लिए जरूरत के हिसाब से एडवांस की आवश्यकता बताई थी. इसके बाद राज्य सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है. पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 3 महीने की पेंशन के विरुद्ध वित्तीय संस्थानों, बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में अग्रिम पेंशन दिलाना है. यह सुविधा IFMS 3.0 पर दी जाएगी . यह योजना 1 अगस्त से शुरू की जाएगी.



अग्रिम पेंशन लेने के लिए यह करना होगा -



- जानकारी के अनुसार सरकार के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.


- इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को iFMS3.0 पर लॉग इन करना होगा.



- अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से और सेवा प्रदाता को अपनी सहमति और बांड पत्र देना होगा.


- पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स सीधे सर्विस प्रोवाइडर से अनुरोध कर सकते हैं.


- वित्तीय संस्थान का पोर्टल और अपना उपक्रम जमा करें और बाद में IFMS 3.0 पर लॉगऑन करें और ओटीपी से अपनी सहमति जारी क दें.



- यदि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने 21 महीने तक अर्जित पेंशन अग्रिम ली है तो महीने की चालू पेंशन से वसूल की जाएगी.


- एक माह में ली जाने वाली अग्रिम पेंशन राशि मिलने वाली पेंशन की 50% राशि से अधिक नहीं होगी.


- प्रत्येक लेनदेन पर लेनदेन शुल्क लग सकता है जिसमें लागू जीएसटी भी शामिल है.


3 महीने की पेंशन के बदले अग्रिम -


- पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को अग्रिम राशि शुद्ध पेंशन के 50 % तक अधिकतम 3 माह की पेंशन मिलेगी.


- मासिक वसूली भी आगामी 3 माह में 3 समान किश्तों में की जाएगी. पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के खाते में जमा की गई अग्रिम तारीख की परवाह किए बिना वसूली जाएगी.


विभागाध्यक्ष और कार्यालय प्रमुख के लिए निर्देश


- पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स डेटा को अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होगा आईएफएमएस। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का पेंशन डेटा स्वचालित रूप से साझा किया जाएगा


- पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स डेटा को सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी साझा किया जाएगा. किसी भी उपयोगकर्ता पेंशनभोगी की पेंशन में कमी, मृत्यु आदि डीडीओ द्वारा अपडेट किए जाएंगे.



- पुनर्भुगतान योग्य राशि का स्रोत पर डेबिट और बाद में भुगतान योग्य राशि का भुगतान


निष्क्रिय उपयोगकर्ता पेंशनभोगी के लिए सेवा प्रदाता को राशि देना संभव नहीं होगा.


- कार्यालय प्रमुख, विभागाध्यक्ष सभी आवश्यक कटौती करने के लिए उत्तरदायी होंगे. पेंशन अग्रिम की वसूली पर अगले महीने से की जाएगी.


- राजस्थान पेंशनर्स समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर का कहना है कि कुछ पेंशनर्स की समस्या थी कि जरूरत के वक्त उन्हें एक मुश्त आवश्यक राशि नहीं मिल पाती है. ऐसे में सरकार का यह निर्णय सराहनीय है.