Patwari Recruitment 2020: राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती- 2020 की वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से पूछा है कि उन्होंने भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरह अपनाई गई. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रितेश कुमार व अन्य की याचिका पर दिए.


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बॉडी- याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि पटवारी भर्ती- 2020 की प्रथम पारी का पेपर देने वाले सबसे ज्यादा 36 फीसदी अभ्यर्थी चयनित हुए थे और चौथी पारी में पेपर देने वालों में से केवल 11 फीसदी अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है.


ऐसे में चयन बोर्ड ने भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सही तरीके से नहींं अपनाई है. ऐसा संभव नहीं हो सकता कि भर्ती में एक ही पारी वालों का सबसे ज्यादा चयन हुआ हो. बोर्ड अब वेटिंग लिस्ट के खाली पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर रहा है.


ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने पर याचिकाकर्ताओं के हित भी प्रभावित होंगे और वे नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे. इसलिए याचिकाओं के निस्तारण तक वेटिंग लिस्ट से भर्ती में कोई भी नियुक्तियां नहीं दी जाए.


वहीं चयन बोर्ड का कहना था कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सही तरीके से की है, लेकिन अदालत बोर्ड के जवाब से संतुष्ठ नहीं हुआ. इसके साथ ही अदालत ने वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए बोर्ड से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर जवाब मांगा है.
Reporter: Mahesh pareek


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