पेंशन पोर्टल को जनाधार से जोड़ा गया, जानिए कौन-कौन होगा योजना के लिए पात्र
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Pension Scheme) के जरिए जरूरतमंदों को हर महीने पेंशन दी जाती है. सरकार की पेंशन योजना का उद्देश्य यही है कि राज्य के बुजुर्ग, विधवा, निराश्रित नागरिक, तलाक़शुदा, दिव्यांगों को आर्थिक रूप से संबल मिल सके. पहले डाकिया घर-घर जाकर पेंशन की राशि दिया करता था, लेकिन अब जमाना ऑनलाइन का हो गया है. जिसमें गड़बड़ी की बिल्कुल भी गुजांईश नहीं है.
Jaipur: राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Pension Scheme) के जरिए जरूरतमंदों को हर महीने पेंशन दी जाती है. सरकार की पेंशन योजना का उद्देश्य यही है कि राज्य के बुजुर्ग, विधवा, निराश्रित नागरिक, तलाक़शुदा, दिव्यांगों को आर्थिक रूप से संबल मिल सके. पहले डाकिया घर-घर जाकर पेंशन की राशि दिया करता था, लेकिन अब जमाना ऑनलाइन का हो गया है. जिसमें गड़बड़ी की बिल्कुल भी गुजांईश नहीं है. यानि पूरा सिस्टम पाक साफ हो गया.
योजना के लिए कौन-कौन पात्र
1-वृद्धावस्था और वृद्धजन किसान पेंशन योजना
इस योजना के जरिए 55 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को 750 रुपये की राशि प्रतिमाह, 75 वर्ष वाली वरिष्ठ वृद्धजन महिला को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की राशि दी जाती है. 58 वर्ष के वरिष्ठ पुरुष वृद्धजन को 750 रुपये प्रतिमाह और 75 वर्ष या अधिक के वृद्धजन नागरिक को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है. आवेदकों की सालाना इनकम 48 हजार से कम होनी चाहिए.
2-एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
इस योजना के तहत राज्य की तलाकशुदा, परित्याक्ता एवं विधवा निर्धन महिलाओं को लाभन्वित किया जाता है. यह एक ऐसी योजना है, जिसमें महिलाओं की आयु अनुसार 750 से 1500 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना के तहत न्यूनतम 18 वर्ष की आयु से अधिकतम 75 या उससे अधिक आयु वाली महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जिसमें 18 से 54 वर्ष की आयु की महिलाओं को 500 रू., 55 से 59 तक 750 रू, 60 से 75 तक 1000 और 75 साल से अधिक की महिलाओं को 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है. इस योजना का लाभ 48000 वार्षिक पारिवारिक आय से कम वाले परिवार ले सकते है.
3-विशेषयोग्यजन पेंशन योजना
55 वर्ष से कम की विशेषयोग्यजन महिला और 58 वर्ष से कम के पुरूष को 750 रू, 55 वर्ष से अधिक की विशेषयोग्यजन महिला और 58 वर्ष से अधिक के पुरूष को 1000 रू, 75 वर्ष या अधिक के विशेषयोग्यजनों को 1250 रू प्रतिमाह पेंशन दी जाती है. बशर्ते इनकी सालाना इनकम 60 हजार रुपये से कम हो.
राजस्थान में पेंशनधारियों की संख्या
राजस्थान (Rajasthan News) में 78,12,976 पेंशधारियों को हर महीने पेशन का लाभ मिल रहा है, जिसमें वृद्धजन पेंशनर्स में 52,62,009, एकल नारी पेंशनर्स की संख्या 16,97,660, विशेषयोग्यजनों 5,91,406 , वृद्धजन किसानों की संख्या 2,61,901 है.
पुराना सिस्टम
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. आवेदक को ईमित्र पर आवेदन करने के बाद कम से कम डेढ़ महीने का इतंजार तो करना ही पड़ता था. पहले डेटा वैरीफिकेशन के लिए 30 दिन और सेंशन के लिए 15 दिन का समय लगता था. शहरी क्षेत्र में एसडीएम और ग्रामीण में बीडीओ को पेंशन को सेंशन करना पडता था. ऑनलाइन पोर्टल होने के बावजूद पेंशन स्वीकृति में 45 दिन का वक्त तो लगता ही था.
नया सिस्टम
सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऑनलाइन पोर्टल को जनआधार लिंक से जोड़ दिया है. आवेदक को सिर्फ आवेदन करने की जरूरत होगी, लेकिन इससे पहले आवेदक को जनआधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी होगा. यदि आवेदक पात्र है तो उसे तुरंत पेंशन मिलने लगेगी और यदि अपात्र है तो उसका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा. दावा किया गया कि पात्र आवेदक को नए सिस्टम से मिनटों में पेंशन सेंशन हो जाएगी और केवल पात्र व्यक्तियों को ही पेंशन मिलेगी. यानि गडबडी और फर्जीवाडे का कोई नामोनिशान नहीं होगा.