राजस्थान के लोग घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन FIR दर्ज, जानें ये आसान तरीका
अगर किसी का वाहन चोरी होता है तो थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं है. आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन की मदद से कभी की कहीं पर भी FIR (first information report) दर्ज कर सकते हैं.
अक्सर कुछ भी खो जाने पर या चोरी हो जाने पर या किसी अन्य घटना क्रम के बाद पुलिस की मदद की आवश्यकता होती है. ऐसे में घटना स्थल के पास कौन सा थाना लगता है? घटना स्थल से थाने की दूरी कितनी है? ऐसे तमाम कई तरीके के सवाल ज़हन में आते हैं.
क्या आपको पता है अगर किसी का वाहन चोरी होता है तो थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं है. आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन की मदद से कभी की कहीं पर भी FIR (first information report) दर्ज कर सकते हैं और ये सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है बल्कि आप इस सेवा का लाभ किसी भी जगह पर ले सकते हैं.
कैसे करें ऑनलाइन fir दर्ज
ऑनलाइन fir दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर संबंधित राज्य का नाम लिखकर ऑनलाइन एफआईआर गूगल पर टाइप करना है. यानी मान लीजिए घटना राजस्थान में हुई है तो सिर्फ गूगल पर टाइप कीजिए ऑनलाइन एफआईआर राजस्थान (online fir rajasthan). इसके बाद आपको राजस्थान पुलिस के पोर्टल का लिंक https://www.police.rajasthan.gov.in शो होगा.
वाहन चोरी की रिपोर्ट करने का है अलग तरीका
https://www.police.rajasthan.gov.in लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा. यहां आपको सेंटर में यानी बीच में (CCTNS Citizen Portal) दिखाई देगा.CCTNS Citizen Portal पर क्लिक करें. यहां आपको अपनी SSO आईडी डालनी पड़ेगी.
जैसे ही आप आपने अपनी SSO आईडी दर्ज कर लॉगइन करेंगे तो यहां ई-एफआईआर वाहन चोरी का ऑप्शन दिखाई देगा. इसके बाद आपको नई शिकायत जोड़ें का ऑप्शन दिखाई देगा. यहां शर्त ये है कि जिस भी व्यक्ति का वाहन चोरी हुआ है उसका वाहन बल पूर्वक चोरी नहीं किया गया हो.
इसके बाद यहां आपको चार विकल्प दिखाई देंगे. शिकायत कर्ता, पीड़ित सूचना, घटना- स्थल, वाहन का विवरण आपको इन चारों ही पूछे गए सवालों का जवाब देना जरूरी है. जब आप पूरा फॉर्म भर लेंगे तो आपको नीचे की ओर दिखाई देगा- ई एफआईआर को एसएचओ को प्रस्तुत करें. इस ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जाएगी. अगर बलपूर्वक वाहन चोरी किया जाता है तो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है.
गुमशुदगी और चोरी की रिपोर्ट करने है अलग तरीका
गुमशुदगी या चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सबसे पहले https://www.police.rajasthan.gov.in पर जाएं. इसके बाद बाईं ओर आपको लॉस्ट ऑर्टिकल रिपोर्ट (Lost Articles Report) का विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक कर दीजिए. यहां आपको रजिस्टर (Rigister) का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक कर दीजिए. इसके बाद आपको एक फॉर्म शो होगा. इस फॉर्म को भर दीजिए, आपकी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जाएगी.
ऐसे देखें कंप्लेंट स्टेटस
सबसे पहले https://www.police.rajasthan.gov.in पर जाएं. इसके बाद बाईं और आपको लॉस्ट ऑर्टिकल रिपोर्ट (Lost Articles Report) का विकल्प दिखाई देगा. यहां आपको रिट्राइव (retrive) का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक कर दें. यहां आपको LR नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा. LR नंबर आपके मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आएगा जब आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे. इसके बार सर्च (Search)पर क्लिक कर दें आपको कंप्लेंट स्टेटस शो हो जाएगा. हालांकि अन्य शिकायतों के लिए थाने में जाकर ही रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करवानी होगी.
सिर्फ इन मामलों की हो सकती है ऑनलाइन शिकायत दर्ज
दस्तावेज गुमशुदगी की शिकायत
वाहन चोरी होने की शिकायत
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