Jaipur: राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने अलवर के जलदाय विभाग में हेल्पर से मीटर रीडर के पद की पदोन्नति के लिए 23 जून, 2014 को बनाई गई पृथक वरिष्ठता सूचियों के आधार पर होने वाली डीपीसी पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. वहीं, अधिकरण ने पीएचईडी के प्रमुख सचिव और चीफ इंजीनियर सहित अन्य से जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश विष्णु अग्रवाल की अपील पर दिए.


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अपील में कहा गया कि अपीलार्थी वर्कचार्ज कर्मचारी से नियमित होकर हेल्पर के पद पर कार्यरत है. विभाग ने जून 2014 को हेल्पर से मीटर रीडर के पद के लिए दो वरिष्ठता सूचियां बनाई थी, लेकिन इनमें से विभाग उन कार्मिकों की ही पदोन्नति कर रहा है, जिनकी नियुक्ति शुरू से नियमित हुई थी. जबकि 2014 में बनाई वरिष्ठता सूची को रेट ने पूर्व में रद्द कर दिया था. 


इसके बावजूद भी विभाग इसी वरिष्ठता सूची के अनुसार हेल्पर से मीटर रीडर की पदोन्नति करने जा रहा है. ऐसे में पदोन्नति के लिए होने वाली डीपीसी पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने डीपीसी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.


Reporter- Mahesh Pareek


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