पीटीआई भर्ती-2022: कोर्ट ने अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने को कहा
Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2022 की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के मामले में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है.
Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2022 की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के मामले में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश कैलाश सांखला व अन्य की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई के पांच हजार 546 पदों के लिए गत 16 जून को भर्ती निकाली थी. गत 25 सितंबर को आयोजित लिखित परीक्षा के बाद 11 अक्टूबर को प्रथम उत्तर कुंजी जारी की गई. वहीं 21 अक्टूबर को दूसरी उत्तर कुंजी जारी कर प्रथम प्रश्न पत्र के एक दर्जन से अधिक सवालों के जवाब बदल दिए.
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इसके अलावा कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दिया. इसी तरह द्वितीय प्रश्न पत्र के भी डेढ दर्जन से अधिक सवालों के जवाब बदल दिए और कई प्रश्न डिलीट कर दिए. इसके चलते याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए. याचिका में कहा गया कि विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ कमेटी से जांच कराई जाए और याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल कर दस्तावेज सत्यापन कराए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने को कहा है.
Reporter- Mahesh Pareek