Radiographer Recruitment 2022: राजस्थान हाईकोर्ट ने रेडियोग्राफर भर्ती-2022 को लेकर बड़ी खबर है, दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में उन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं,याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने निजी विश्वविद्यालय से डीएमएलटी और रेडियोग्राफर सहित लैब टेक्नीशियन का कोर्स पास किया है.जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश नितेश चौधरी व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.


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राजस्थान हाईकोर्ट का ये आदेश काफी अहम है, वहीं निजी विवि को यह कोर्स संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी थी. जिसके चलते पेरा मेडिकल बोर्ड ने उनका पंजीकरण करने से इनकार कर दिया. बिना पंजीकरण भर्ती एजेंसी उनके आवेदन को स्वीकार नहीं कर रही है. 


याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने कानून के जरिए बनी विश्वविद्यालय से यह कोर्स पूरा किया है.ऐसे में उन्हें भर्ती में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब करते हुए याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने के राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं.


Reporter- mahesh pareek


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