Jaipur News: राजस्थान के 250 से अधिक करोड़पति आयकर विभाग की रडार पर, रिवाइज आयकर रिटर्न जमा कराने की चेतावनी
राजस्थान में 250 से अधिक करोड़पति आयकर विभाग की रडार पर हैं. इन करोड़पतियों ने अपनी विदेशी संपत्ति, बैंक खातों, आय के अन्य स्रोतों और शेयरों की जानकारी आयकर रिटर्न में नहीं दिखाई है.
Jaipur News: राजस्थान में 250 से अधिक करोड़पति आयकर विभाग की रडार पर हैं. इन करोड़पतियों ने अपनी विदेशी संपत्ति, बैंक खातों, आय के अन्य स्रोतों और शेयरों की जानकारी आयकर रिटर्न में नहीं दिखाई है. आयकर विभाग ने इन करोड़पतियों को समझाइश के तौर पर एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचित किया है कि वे 31 दिसंबर तक अपनी रिवाइज आयकर रिटर्न जमा कराएं. यदि वे समय पर ऐसा नहीं करते हैं, तो विभाग सख्ती करेगा और आयकर विभाग 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाएगा.
राजस्थान के 250 से अधिक करोड़पति आयकर विभाग की रडार पर आ गए हैं. इन करोड़पतियों ने विदेश में अपनी संपत्ति, बैंक खाता, आय के अन्य स्रोत, और शेयर जैसी जानकारी आयकर रिटर्न में नहीं दिखाई है. आयकर विभाग इन्हें समझाइश के तौर पर एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचित कर रहा है कि वे 31 दिसंबर तक अपनी रिवाइज आयकर रिटर्न जमा करवा कर उसमें ये सभी जानकारी विभाग को दें. समय पर ऐसा नहीं करने वालों पर विभाग सख्ती करेगा और 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाएगा. आयकर विभाग ने जानकारी छिपाने वाले देशभर के करीब 10 हजार से ज्यादा लोगों को पहले चरण के लिए चिन्हित किया है जिन्हें एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचना दी जा रही है.
ब्लैक मनी एक्ट लागू होने के बाद भी टालम टोल
केंद्र सरकार ने साल 2015 में ब्लैक मनी एक्ट लागू किया था, जिसके तहत निवासी करदाताओं को विदेश में अपने बैंक खाता, संपत्ति, आय स्रोत, शेयर, और किसी संस्था में ट्रस्टी होने जैसी जानकारी आयकर रिटर्न में देना अनिवार्य कर दिया गया था. आयकर विभाग ने जो लोग यह जानकारी छुपा रहे थे, उन्हें सूचित किया कि वे अपनी रिवाइज आयकर रिटर्न जमा करवा कर उसमें ये सभी जानकारी विभाग को दें. कानून के लागू होने के 9 साल बाद भी विभाग को करीब 2 लाख से ज्यादा ही रिटर्न ऐसे मिली जिसमें इन सब चीजों की जानकारी करदाता ने विभाग को दी थी, जबकि वास्तव में विभाग के बाद जो जानकारी थी, उनमें यह संख्या कई लाख थी. आयकर विभाग ने देशभर में करीब 10 हजार से ज्यादा लोगों को पहले चरण के लिए चिन्हित किया है जिन्हें एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचना दी जा रही है.
17 नवंबर से करदाताओं को समझाइश भरी चेतावनी
आयकर विभाग ने 17 नवंबर से उन करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिए समझाइश भरी चेतावनी भेजना शुरू कर दिया है, जिन्होंने अपनी विदेशी संपत्ति और आय के अन्य स्रोतों की जानकारी आयकर रिटर्न में नहीं दी है. इन चेतावनियों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभाग को उनके विदेश में संपत्ति और अन्य आय के स्रोतों की जानकारी है. ऐसे में उन्हें 31 दिसंबर तक अपनी रिवाइज्ड रिटर्न भरकर सारी जानकारी विभाग को देने के लिए कहा गया है, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
ब्लैक मनी एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि कोई करदाता अपनी आयकर विवरणी में अपनी विदेशी संपत्ति या विदेशी आय की घोषणा शेड्यूल एफए और एफएसआई में नहीं करता है, तो उसके मामले में ब्लैक मनी एक्ट के तहत निर्धारण की कार्रवाई, पेनल्टी और अभियोजन की कार्रवाई शुरू की जा सकती है. यदि अभियोजन होता है, तो दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाई शुरू की जा सकती है.
आयकर विभाग द्वारा तय सीमा अवधि तक रिवाइज आयकर रिटर्न में सारी जानकारी नहीं देने पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है. यह पेनल्टी तब भी लगाई जा सकती है, भले ही करदाता ने विदेश में संपत्ति, बैंक खाता, और आय से संबंधित जो जानकारी छिपाई है, वह उसने घोषित स्रोत से ही क्यों ना अर्जित की हो. आयकर विभाग के अनुसार, यदि कोई करदाता अपनी विदेशी संपत्ति या आय की जानकारी आयकर रिटर्न में नहीं देता है, तो उसे पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है.
कारदातों को मिली सुविधा में विशेषज्ञ की नहीं जरूरत
आयकर विभाग ने उन करदाताओं को रिवाइज आयकर रिटर्न भरने की सुविधा प्रदान की है जिन्हें एसएमएस और ईमेल के जरिए चेतावनी भेजी जा रही है. वे विभाग की वेबसाइट पर जाकर स्टेप बाय स्टेप अपनी रिवाइज आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी भी कर विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है. इसके अलावा, विभाग उन करदाताओं से भी उम्मीद करता है जिन्हें ऐसे नोटिस नहीं पहुंचे हैं, कि वे अपनी आयकर विवरणी संशोधित करके विदेशी संपत्ति और आय की सही और स्पष्ट घोषणा करें.
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