Ashok Gehlot, Jaipur News : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शेखावत मानहानि केस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री की अपील पर सुनवाई करते हुए न केवल दिल्ली राहुल एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है,बल्कि निचली अदालती जारी सुनवाई पर भी रोक लगाने के आदेश दिए है.


सेशन कोर्ट ने दिया था आदेश


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हाईकोर्ट ने इसके साथ ही अशोक गहलोत की अपील पर शिकायतकर्ता केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की सुनवाई एक माह 22 जनवरी को तय की गई हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने गहलोत की अपील पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट को भी आदेश दिए है कि वह अशोक गहलोत की CrCp 91 व 251 की अर्जी पर कोई आदेश ना दे.


ट्रायल कोर्ट में मामले पर 22 दिसंबर को सुनवाई होगी


केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था. ACJM कोर्ट ने इस मामले में गहलोत के खिलाफ समन जारी किया. गहलोत ने समन को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की.


सेशन कोर्ट ने हाल ही में पूर्व CM अशोक गहलोत के खिलाफ ACJM कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को जारी रखते अपील को खारिज कर दिया था.