Jaipur: राज्य सरकार ने बजट में इस बार स्टांप ड्यूटी को लेकर कई घोषणाएं की है. इसके सबसे प्रमुख घोषणा छोटी प्रॉपर्टी की खरीद पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी को कम किया है. 


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100 वर्गगज तक के भूखंड या बने हुए मकान की खरीद पर लोगों को अब स्टांप ड्यूटी में एक फीसदी की छूट मिलेगी. इतना ही नहीं, अगर किसी तरह की सम्पत्ति अगर आप अपने घर के बुजुर्ग के नाम खरीदते हो तो उस पर भी स्टांप ड्यूटी के अलावा रजिस्ट्री फीस में भी राहत दी है. 


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माना 100 वर्गगज तक का भूखंड 10 लाख रुपये कीमत का है तो उस पर 6 फीसदी की दर से स्टांप के 60 हजार और उन स्टांप पर 30 फीसदी सरचार्ज मिलकर कुल 78 हजार रुपये का शुल्क लगता है. अब नये फैसले के बाद 100 वर्ग गज तक के प्लॉट जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है, उस पर स्टांप और सरचार्ज के पेटे 65 हजार रुपये ही लगेंगे यानी 13 हजार रुपये का लाभ मिलेगा. इसी तरह अगर ये भूखंड 60 साल या उससे ज्यादा की एजग्रुप के व्यक्ति के लिए खरीदा जाता है तो इस भूखंड की खरीद पर लगने वाली पंजीयन फीस जो 1 फीसदी लगती है वह आधी देनी पड़ी. यानी 1 हजार रुपये की जगह 500 रुपये पंजीयन फीस देनी पड़ेगी. 


कब कितना मिलेगा फायदा
सीएम गहलोत ने पिछले बजट में 50 लाख रुपये तक के फ्लैट खरीद पर स्टांप ड्यूटी को 6 फीसदी से कम करके 4 फीसदी किया है. इस छूट की अवधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर मार्च 2023 करने की घोषणा की है. वर्तमान में इस निर्णय से 50 लाख रुपये की कीमत का फ्लैट खरीदने वालों को 1.30 लाख रुपये का फायदा मिल रहा है. वही 50 वर्गगज तक के कॉमर्शियल भूखंड पर स्टांप ड्यूटी पर एक फीसदी की छूट देने की घोषणा की है. पेरेंटल (पैतृक सम्पत्ति) प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा है, उसका हकत्याग करने पर स्टांप ड्यूटी 5 हजार रुपये लगती है, जिसे कम करके अब 500 रुपये कर दिया है. सरकार ने अब बेटी-बहू के नाम पर सम्पत्ति की गिफ्ट डीड करने पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी को खत्म कर दिया है. वर्तमान में इस मामले में स्टांप ड्यूटी 1 फीसदी ( अधिकतम 1 लाख रुपये) ली जाती थी.