Rajasthan- जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने कुरकुरे के सीलबंद पैकेट में 45 ग्राम नमकीन की कम होने अनफेयर ट्रेड माना है. इसके लिए कोर्ट ने  पेप्सीको इंडिया होल्डिंग कंपनी को 9500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आयोग ने कंपनी को 20 जून 2016 से लेकर तय तारीख तक  दो पैकेटों के लिए 20 रुपए की राशि पर ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया. इस निर्देश को आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव और सदस्य नीलम शर्मा ने मुकेश हरदासानी के परिवाद पर आदेश दिए.


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परिवाद में उल्लिखित है कि परिवादी ने अपने घरेलू उपयोग के लिए 10 पैकेट कुरकुरे सौ रुपए में खरीदे थे. जब उन्होंने उसे खोले तो दो पैकेटों में से एक में 3 और दूसरे में 2 ग्राम नमकीन का ही वजन था. उन्होंने बदलवाने की कोशिश की, परंतु विक्रेता ने इसे मना कर दिया. उसने यह कहते हुए मना कर दिया की इसमें उनका कोई योगदान नहीं है. उन्होंने यह पैकेट डीलर से खरीदा था और नमकीन की मात्रा के लिए वह जिम्मेदार नहीं है.


इस पर परिवादी ने विक्रेता और निर्माता कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए हर्जाना दिलवाने का आग्रह किया. इसके बाद पैरवी के बाद उपभोक्ता आयोग ने माना कि नमकीन की विपक्षी निर्माता कंपनी ने ही पैकेट में मात्रा कम दी है. ऐसे में वह परिवादी को हर्जाना और पैकेटों की राशि ब्याज सहित देने के लिए जवाबदेह है.


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