Rajasthan Assembly Chunav 2023 : राजस्थान विधानसभा चुनाव यानी कल  25 नवंबर को होगा. मतदान के दिन मतदाता फोटो पहचान पत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे. किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वह वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के माध्यम से मतदान कर सकता है.


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मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 25 नवम्बर को होने वाले मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की अनुपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे.

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें. जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा.


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उन्होंने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए.


फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है.