Jaipur: राजस्थान में अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 जयपुर की कोर्ट ने लूट के लिए ट्रक चालक की हत्या करने वाले तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी रफीक उर्फ बकरी चोर, मुन्ना उर्फ मंजन और अन्नवर पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


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आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष ने बताया कि अशरफ अली ने 10 फरवरी 2015 को खो-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में लिखवाया कि वह और उसके गांव का महेंद्र लक्षकार ट्रक चलाते हैं. उन्हें बस्सी से माल लेकर बैंगलोर जाना था. रात करीब नौ बजे वो ट्रक लेकर आगरा रोड पर बिल्टी के इंतजार में खड़े थे. इतने में मोटर साइकिल पर दोषियों ने उसका पर्स निकाल लिया.


साथ ही कुछ दूरी पर खड़े महेन्द्र को मदद के लिए बुलाया. महेन्द्र ने आकर उसे बचाया, वह अपना बचाव करने के लिए गाडी में रखी रॉड लेने चला गया. इतने में दोषियों ने महेन्द्र के पेट में चाकू मार दिया और मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भाग गए. अस्पताल ले जाने के दौरान महेन्द्र की मौत हो गई.


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