Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने फायरमैन भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता और प्रेक्टिकल टेस्ट में शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख स्वायत्त सचिव और निदेशक सहित कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश रजत वर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.


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याचिका में कहा कि 10 अगस्त 2021 को फायरमैन के 600 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. इसमें लिखित परीक्षा के 70 व फिजिकल टेस्ट के लिए 150 अंक तय किए गए. वहीं, लिखित परीक्षा में जनरल केटेगरी में 33 फीसदी व रिजर्व केटेगरी में 28 फीसदी अंक वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा व प्रेक्टिकल टेस्ट में शामिल करने के लिए कहा.याचिकाकर्ताओं ने भर्ती की लिखित परीक्षा में न्यूनतम तय अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं.


इसके बावजूद भी उन्हें भर्ती के फिजिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल में में शामिल नहीं किया और चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया. याचिका में गुहार की गई कि उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल कर उनका फिजिकल व प्रेक्टिकल टेस्ट करवाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभ्यर्थियों को फिजिकल और प्रेक्टिकल टेस्ट में शामिल करने को कहा है.


वहीं, दूसरी ओर हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2021 के मामले में तय शेड्यूल के बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है.


अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश भरत यादव व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए.


अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें अभ्यर्थियों को तय शेड्यूल के बाद फिजिकल टेस्ट लेने का प्रावधान हो. वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए शेड्यूल के बाद फिजिकल टेस्ट कराने का मामला याचिकाकर्ताओं से अलग है. ऐसे में वे गर्भवती महिलाओं के मामले में दिए आदेश के आधार पर तय शेड्यूल के बाद फिजिकल कराने की मांग नहीं कर सकते हैं.


Reporter- mahesh pareek 


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