Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाने की मंशा जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार को इस पर कार्यवाही करने को कहा है. अदालत ने कहा कि जब तक कानून नहीं बन जाता, तब तक लिव इन के रजिस्ट्रेशन के लिए हर जिले में सक्षम प्राधिकरण बनाया जाए. यह प्राधिकरण लिव इन में रह रहे जोड़ों की समस्याओं का निवारण करे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


अदालत ने इस संबंध में एक वेबसाइट शुरू करने को कहा है, ताकि ऐसे रिश्ते से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान किया जा सके. वहीं, अदालत ने विवाहित व्यक्ति के किसी अन्य के साथ रखने पर उसे संरक्षण देने को लेकर कानूनी बिंदु तय करने के लिए वृहद पीठ में भेजा है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश लिव इन में रह रहे जोड़ों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.



अदालत ने कहा कि देश में अभी भी लिव इन को सामाजिक मान्यता नहीं है, लेकिन कानून की नजर में यह अवैध भी नहीं है. देश में लिव इन पर कानून नहीं होने से अदालतों के अलग-अलग फैसलों के चलते बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं. ऐसे में समय की मांग है कि संसद और राज्य विधानमंडल को इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए विचार करना चाहिए. वहीं, ऐसे रिश्ते से हुए बच्चे और महिला को सहायता के लिए अलग से कानून बनाए जाना चाहिए. वहीं, ऐसे बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण की जिम्मेदारी वहन करने के लिए लिव इन के साझेदारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. 



अदालत ने कहा कि अदालतों में ऐसे कई मामले आ रहे हैं, जिनमें लिव इन में रहने वाला एक पक्ष विवाहित है और बिना तलाक तीसरे के साथ रह रहा है. वहीं, कई मामलों में दोनों विवाहित हैं, लेकिन अलग महिला या पुरुष के साथ रह रहे हैं. इन जोड़ों ने परिवार और अन्य लोगों से जान का खतरा बताते हुए अदालत से सुरक्षा की मांग की है. अदालत ने पूर्व में कुछ मामलों में सुरक्षा दी है, जबकि कुछ मामलों में सुरक्षा देने से मना किया है. ऐसे में इस कानूनी बिंदु को तय करने के लिए वृहद पीठ में भेजना उचित होगा. 



ये भी पढ़ें- पति की मौत के बाद हैवान बने ससुराल वाले, महिला की नाक व जीभ काट... 


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी। राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!