Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 में कुछ सवालों के जांच गए विवादित उत्तरों के मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.


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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक फरवरी 2022 को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के कुल दस हजार 157 पदों के लिए भर्ती निकाली. बोर्ड की ओर से 18 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की गई और गत 4 जुलाई को परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी जारी की गई. जिसमें बोर्ड ने सभी सवालों के सही जवाब जांचे. वहीं बोर्ड की ओर से 31 अगस्त को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई. 


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याचिका में कहा गया कि अंतिम उत्तर कुंजी में बोर्ड ने कुछ प्रश्नों के जवाबों को डिलीट कर दिया. वहीं दो प्रश्नों के जवाब बदल दिए गए. ऐसा करने ने याचिकाकर्ता न्यूनतम अंक प्राप्त करने से वंचित रह गया और उसे चयन प्रक्रिया से बाहर होना पडा. जबकि याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए जवाब सही थे. 


याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में विभिन्न मान्यता प्राप्त पुस्तकों और शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने मनमाने तरीके से सवालों को डिलीट किया है और दो प्रश्नों के जवाब बदले हैं. 


याचिका में लगाई गई यह गुहार 
याचिका में गुहार की गई है कि विवादित प्रश्नों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी की ओर से सवालों की पुनः जांच कर रिपोर्ट पेश की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.


Reporter- Mahesh Pareek


 


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