Jaipur News:राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मांगरोल थाने में दर्ज मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 30 अप्रैल को तलब की है.अदालत ने पुलिस को अनुसंधान जारी रखने के आदेश देते हुए कहा है कि जांच अधिकारी याचिकाकर्ता की ओर से पेश दस्तावेजों को भी जांच में शामिल करे.जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रमोद जैन भाया की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


30 अप्रैल को तलब किया 
याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ नगर पालिका, मांगरोल की ओर से जारी टेंडर को लेकर गत 8 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसमें याचिकाकर्ता व अन्य पर आरोप लगाया गया कि विधानसभा चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर जारी किए गए और नोटशीट में कांटछांट की गई.


पांच माह बाद एफआईआर दर्ज 
याचिका में कहा गया कि कलेक्टर की ओर से दिए आदेश की पालना में एसडीओ ने जांच की थी.जिसमें सामने आया कि आचार संहिता लागू होने के बाद टेंडर की कार्रवाई रोक दी गई थी और कार्य आदेश भी जारी नहीं हुआ था.इस जांच के करीब पांच माह बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है.



तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है
याचिका में कहा गया कि नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष ओमप्रकाश ने यह एफआईआर राजनीतिक द्वेषता के चलते दर्ज कराई है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है.


 गौरतलब है कि अंता थाने में भी प्रमोद जैन भाया के खिलाफ समान प्रकृति का मामला दर्ज हुआ था. हाईकोर्ट ने उस मामले में प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है.


यह भी पढ़ें:Lok Sabha Chunav 2024:करौली सीट इस बार कौन मारेगा बाजी,जानिए किस पार्टी रहा अब-तक दबदबा


यह भी पढ़ें:Jaipur News:खुले में प्रसव मामले में कांवटिया अस्पताल प्रशासन पर गिरी गाज, तीन रेजीमेंट डॉक्टर निलंबित