Rajasthan Medical Council : अब रजिस्ट्रेशन होगा पूरी तरह ऑनलाइन एवं पेपरलेस, 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू
राजस्थान मेडिकल काउंसिल में अब रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरी तरह ऑनलाइन एवं पेपरलेस होगा. किसी भी चिकित्सक को रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसिलल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. चिकित्सक घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे.
Rajasthan Medical Council News : राजस्थान मेडिकल काउंसिल में अब रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरी तरह ऑनलाइन एवं पेपरलेस होगा. किसी भी चिकित्सक को रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसिल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. चिकित्सक घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में आयोजित राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश प्रदान किए.
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल को अपडेट करने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और 1 अप्रेल 2024 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया जाए.
अब 5 साल के लिए होगा रजिस्ट्रेशन
सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली की गाइडलाइन के अनुसार अब राजस्थान मेडिकल काउंसिल में भी चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की अवधि पूर्ण होने से 3 माह पहले चिकित्सक को उसके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करने के लिए संदेश भेजा जाएगा. नवीनीकरण नहीं कराने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा.
नवीनीकरण के लिए 3 माह पहले जारी करें अलर्ट
सिंह ने कहा कि काउंसिल में पंजीकृत चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि में कराने हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किये जाएं. साथ ही, काउंसिल में पंजीकृत निजी चिकित्सकों का पंजीयन नवीनीकरण कराने हेतु काउंसिल की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड की जाए.
इन चिकित्सकों को 30 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से नवीनीकरण कराने हेतु नोटिस जारी करें. पंजीयन नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना की पालना सुनिश्चित करें तथा पंजीयन अवधि समाप्त होने से 3 माह पूर्व अलर्ट जारी किया जाए.
शिकायतों की जांच समय पर पूरी करें
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि काउंसिल में रजिस्टर्ड चिकित्सक के विरूद्ध शिकायतों की जांच पैनल एथिकल कमेटी से निर्धारित समय अवधि में पूर्ण की जाए तथा दोषी पाये गये चिकित्सकों के विरूद्ध व्यावसायिक आचरण नियमों के अर्न्तगत कार्रवाई कर उसे काउंसिल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए.
उन्होंने विदेशी चिकित्सा स्नात्तक (एफएमजी) चिकित्सकों के पंजीयन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली तथा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार किए जाने के निर्देश दिए.
बैठक में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष एवं निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल अपडेट का कार्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से किया जा रहा है.
काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा ने कौंसिल की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के पंजीयन का कार्य पूरी तरह ऑनलाइन करने के लिए आवश्यक तैयारियां लगभग पूर्ण की जा चुकी हैं. बैठक में विजय कुमार, मैनेजर (टैक्नीकल), सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.