Rajasthan News: जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में आइसक्रीम दिलाने के बहाने ढाई साल की मासूम का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में 41वें दिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. 317 पेज की चार्जशीट में 31 गवाह बनाए गए हैं.


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आरोप साबित हो जाते हैं तो आरोपी को फांसी की सजा तक सुनाई जा सकती है. जांच अधिकारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लाभूराम चौधरी ने बताया कि गत 17 अगस्त की रात ढाई साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में चौहाबो सेक्टर-21 निवासी हरीशदास सिंधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं में कोर्ट में 317 पेज की चार्जशीट पेशी की गई है.


इसमें 31 गवाह हैं. अब कोर्ट में ट्रायल व सुनवाई के लिए केस ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा.


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