Rajasthan New Transfer Policy: लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को सामने आएंगे. नतीजे आने के साथ ही आचार संहिता भी हट जाएगी. आचार संहिता हटते ही राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू करेगी. ऐसे में बहुत कुछ बदल जाएगा. आइए बताते हैं कि राजस्थान की नई तबादला नीति में क्या कुछ है खास?


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नई तबादला नीति को लेकर गुरुवार को हुई बैठक 
बताया जा रहा है कि राजस्थान में नई तबादला नीति लागू होने के बाद मंत्री-विधायकों की मर्जी से किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. नई तबादला नीति को लेकर गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें शासनिक सुधार विभाग, कार्मिक विभाग, शिक्षा विभाग, मेडिकल विभाग समिति अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे. बैठक में इस नीति में शामिल किए जाने वाले प्रावधानों को लेकर चर्चा की गई.


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3 साल से पहले नहीं होगा ट्रांसफर 
बता दें कि नई तबादला नीति में सभी विभागों को ए और बी श्रेणी में बांटा गया है. 2000 से अधिक कर्मचारी वाले विभागों को ए श्रेणी में रखा गया है. वहीं, 2000 से कम कर्मचारी वाले विभागों को बी श्रेणी में रखा गया है. जानकारी के अनुसार, नई तबादला नीति लागू होने के बाद प्रदेश में 3 साल से पहले किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होगा. 


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