मारपीट के 25 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री भाटी को राहत, जानें क्या है पूरा मामला
मामले के अनुसार वर्ष 1997 में सिंचाई विभाग के तत्कालीन सचिव पीके देव ने अशोक नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के खिलाफ 25 साल पहले दर्ज मारपीट के मामले में पेश आरोप पत्र को रद्द कर दिया है. जस्टिस बीरेन्द्र कुमार ने यह आदेश देवी सिंह भाटी की आपराधिक याचिका पर दिए. वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद एडीजे क्रम-2 महानगर प्रथम ने प्रकरण की पत्रावली को दाखिल कर दिया है.
मामले के अनुसार वर्ष 1997 में सिंचाई विभाग के तत्कालीन सचिव पीके देव ने अशोक नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि तत्कालीन मंत्री देवी सिंह भाटी के चेंबर में आयोजित बैठक के दौरान बीसलपुर प्रोजेक्ट में अनियमिता को लेकर दोनों में विवाद हुआ था. वहीं पीके देव ने भाटी पर मारपीट सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए थे. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वर्ष 2018 में आरोप पत्र पेश किया था.
Reporter- Mahesh Pareek
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