Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के खिलाफ 25 साल पहले दर्ज मारपीट के मामले में पेश आरोप पत्र को रद्द कर दिया है. जस्टिस बीरेन्द्र कुमार ने यह आदेश देवी सिंह भाटी की आपराधिक याचिका पर दिए. वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद एडीजे क्रम-2 महानगर प्रथम ने प्रकरण की पत्रावली को दाखिल कर दिया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मामले के अनुसार वर्ष 1997 में सिंचाई विभाग के तत्कालीन सचिव पीके देव ने अशोक नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि तत्कालीन मंत्री देवी सिंह भाटी के चेंबर में आयोजित बैठक के दौरान बीसलपुर प्रोजेक्ट में अनियमिता को लेकर दोनों में विवाद हुआ था. वहीं पीके देव ने भाटी पर मारपीट सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए थे. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वर्ष 2018 में आरोप पत्र पेश किया था.


Reporter- Mahesh Pareek


ये भी पढ़ें- प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व विधायक सैनी की खुली पोल, नेताओं को नहीं कर पाए एकजुट


अपने जिले की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें