Jaipur: राजस्थान में आयरन ओर, कॉपर, लाईमस्टोन और गारनेट के ब्लॉकों की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस की नई दरें लागू की गई है. राज्य सरकार ने चार प्रधान खनिजों के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस की ई नीलामी की रिजर्व प्राइज का एलान किया है. खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि प्रदेश की खनिज खोज और खनन कार्य को गति देने के साथ ही प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और नियम के अनुकूल बनाया जा रहा है. एक और नीलामी प्रक्रिया को भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से नीलामी की व्यवस्था कर पारदर्शी बनाया गया है. वहीं, प्रक्रिया का सरलीकरण कर उसे नियम संगत बनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था से नीलामी प्रकिया में पारदर्शिता, प्रक्रिया को विफल करने के लिए छद्म बीडिंग करने वालों पर रोक और रिजर्व प्राइस तय करने से प्रदेश में माइंस क्षेत्र से राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.


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इस प्रकार तय की गई संशोधित रिजर्व प्राइस दर


एसीएस माइंस, पेट्रोलियम एवं एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संशोधित रिजर्व प्राइस के अनुसार, आयरन ओर ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस दोनों के लिए ही रिजर्व प्राइस 22.5 प्रतिशत तय की गई है.  इसी तरह से कॉपर ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 7 प्रतिशत रिजर्व प्राइस लागू की गई है. लाईमस्टोन के नागौर के ब्लॉकों के खनन पट्टा व कंपोजिट लाइसेंस की 25 प्रतिशत और अन्य जिलों में 20 प्रतिशत रिजर्व प्राइस फिक्स की गई है. इसके अलावा गारनेट के जैम वैराइटी के खनन पट्टों व कंपोजिट लाइसेंस के लिए 10 प्रतिशत और गारनेट की एब्रेसिव के खनन पट्टों व कंपोजिट लाइसेंस के लिए 4 प्रतिशत की रिजर्व प्राइस लागू हुई है. मेजर मिनरल्स की नई रिजर्व प्राइस से स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा के साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.


 जारी दरें तत्काल प्रभाव से लागू
निदेशक माइंस केबी पण्ड्या ने बताया कि राज्य सरकार के एमएमडीआर एक्ट संशोधित अधिनियम, 2021 के क्रम में खनिज नीलामी नियम 2015 के नियम 9-11 के तहत अनुसार, यह दरें जारी की गई है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं. नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.