RPSC Paper Leak: आरपीएससी पेपर लीक मामले के आरोपी भूपेंद्र सारण के अवैध निर्माण पर खूब बुलडोजर चला. आखिरकार 3 दिन में करीब 21 घंटे बुलडोजर चलने के बाद पेपर लीक प्रकरण के आरोपी भूपेंद्र सारण के आलीशान मकान के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जेडीए प्रशासन ने राहत की सांस ली है. मास्टरमाइंड भूपेन्द्र सारण के अवैध मकान पर जेडीए एनफोर्समेंट विंग की तोड़फोड़ की कार्रवाई तीसरे दिन भी दिनभर जारी रही.


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जेडीए एनफोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया की जेडीए ने 13 तारीख को शाम 4 बजे से आरोपी भूपेन्द्र सारण के रजनी विहार स्थित सी-67 पर अ‌वैध निर्माण के अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया था.


 13 और 14 जनवरी को जेडीए ने लगभग 90 प्रतिशत ध्वस्तीकरण कार्य पूरा कर लिया. तीसरे दिन आज मकान के तीसरी और चौथी मंजिल और पीछे के सेटबेक की कार्यवाही के बाद शेष बचे अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इंजीनियरिंग और तकनीकी टीम की मौजूदगी में की गई. सैनी ने बताया कि इस मकान के दोनों तरफ चरपेटा लगते हुए मकान बने हुए हैं. उनकी सेफ्टी को देखते हुए पूरा ध्वस्तीकरण का ऑपरेशन किया गया है.


 आज तीसरे दिन मैनुअल तरीके से 10 लोकंडा सिस्टम,6 हैमर मशीन,1गैस कटर और 15 से अधिक मजदूरों के निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई. सैनी ने बताया कि इस पूरी कार्रवाई से सारण के पड़ौसियों को रती मात्र भी नुक़सान नहीं होने दिया गया है.


जोन रिपोर्टनुसार सारण ने आगे की तरफ 15 फीट और पीछे करीब 8 फीट पर अवैध निर्माण कर रखा था. इसके अलावा दो मंजिला का भी अवैध निर्माण था.


 जिसे पूरी तरह ध्वस्त किया गया है. 45.5’x 28’ के क़रीब 141 वर्गगज में आगे-पीछे के संपूर्ण सेटबेक्स को कवर कर आगे और पीछे की तरफ रोड सीमाओं में बालकनी निकालकर चार मंज़िला आवासीय भवन वर्ष - 2017 में बनाया गया था. भवन के निर्माण में पीलर,बीम ,छतों में काफी मात्रा में लोहे के सरियों और सीमेंट का प्रयोग करते हुए सामान्य से काफ़ी ज़्यादा मोटाई में निर्माण करते हुए काफ़ी मज़बूत निर्माण किया हुआ था.


 लिफ़्ट सहित लक्ज़री भवन था.  बीच के क़रीब 22’x 28’ के वैध निर्माण को सुरक्षित छोड़ा गया है. गौरतलब हैं की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में मुख्य आरोपी भूपेन्द्र सारण और सुरेश ढाका फरार है.


इससे पहले जेडीए ने गुर्जर की थड़ी स्थित अधिगम कोचिंग सेंटर की अवैध बिल्डिंग को ढहाया था. इसके बाद जेडीए ने आरोपी के रजनी विहार स्थित मकान से अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया. 


इसके खिलाफ आरोपी पत्नी एलची सारण, भाभी इंदुबाला और भाई गोपाल सारण ने हाईकोर्ट और जेडीए ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर ट्रिब्यूनल कोर्ट को जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिए. शुक्रवार को ट्रिब्यूनल ने जेडीए और आरोपी पक्ष की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन शाखा को केवल अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दिए. याचिका में तीन माह में अवैध निर्माण हटाने की गुहार लगाई थी लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया.


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