स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018: प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियां नहीं देने पर मांगा जवाब
याचिका में यह भी कहा गया की शिक्षा निदेशक ने प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति देने के लिए कार्मिक विभाग व शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा हुआ है.
Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के रिक्त रहे पदों को प्रतीक्षा सूची से नहीं भरने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश वसुंधरा पारीक व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 13 अप्रैल 2018 को स्कूल व्याख्याता के गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास सहित अन्य विषयों के लिए भर्ती निकाली. याचिका में कहा गया कि इन विषयों के रिक्त रहे पदों को विभाग की ओर से भरा नहीं जा रहा है. जबकि नियमानुसार रिक्त रहे पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाना चाहिए.
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याचिका में यह भी कहा गया की शिक्षा निदेशक ने प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति देने के लिए कार्मिक विभाग व शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा हुआ है, लेकिन अब तक संबंधित अधिकारियों ने मार्गदर्शन नहीं दिया है. जिसके चलते भर्तियां लंबे समय से अटकी हुई हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
Reporter- Mahesh Pareek