UPSC CSE Result 2022 : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी, इशिता किशोर ने पहले पायदान पर किया कब्जा
UPSC CSE Result 2022 : देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा का फाइनल रिजल्ट मंगलावार को जारी कर दिया गया है. जल्ट को अभियर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.
UPSC CSE Result 2022 : देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा का फाइनल रिजल्ट मंगलावार को जारी कर दिया गया है. रिजल्ट को अभियर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. बता दें कि यूपीएससी के मेंस परीक्षा में इशिता किशोर ने टॉप किया है. वहीं दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया और तीसेर स्थान पर उमा हरति एन रही. इस बार इस रिजल्ट में पहले से तीसरे पायदान पर लड़कियों का दबदबा रहा.
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वहीं चौथा स्थान मयूर हजारिका और पांचवां गहना नव्या जेम्स ने हासिल किया. परीक्षार्थियों के मार्क्स रिजल्ट की घोषणा के करीब 15 दिन बाद जारी किए जाएंगे. गौरतलब है कि अप्रैल 118 तक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू चले थे. इंटरव्यू राउंड की शुरुआत 30 जनवरी से हुई थी. मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले लगभग 2,529 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था. यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के तहत आईएएस, आईपीएस समेत सर्विसेज में 1011 पदों पर भर्ती निकाली थी.
रिजल्ट लिंक
यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (आईएएस), भारतीय पुलिस सर्विसेज (आईपीएस) और भारतीय फॉरेन सर्विसेज (आईएफएस), रेलवे ग्रुप ए (इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस), इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है.
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों -- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार-- में आयोजित की जाती है. मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है.
यूपीएससी वह संवैधानिक निकाय है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अन्य विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है. इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गयी है. इसमें एक अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति और पदच्युति राष्ट्रपति के जरिए की जाती है. आयोग के अध्यक्ष और सदस्य छह साल की अवधि तक अथवा 65 साल की उम्र पूरी होने तक अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते है. संविधान का अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यालय की अवधि से संबंधित है.