Jaipur Sanjivani Credit Cooperative Society Scam News: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत को आरोपी मानने से इंकार कर दिया है और उन्हें क्लीन चिट मिल गई है. रिपोर्ट्स की मानें, तो संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ किसी भी तरह के ठोस सबूत नहीं मिल पाए. लिहाजा कोर्ट ने उन्हें दोषी मानने से इंकार कर दिया. 


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जांच में नहीं साबित हुआ दोष
गौरतलब है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से गजेंद्र सिंह शेखावत के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते रहे हैं. वहीं, इस मामले पर गजेंद्र सिंह शेखावत कहते रहे हैं कि इस घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं है. इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच की हुई. रिपोर्ट्स की मानें, तो SOG ने जांच के अनुसंधान में गजेंद्र सिंह शेखावत को अभी तक दषि नहीं पाया है. SOG की ओर से कहा गया कि मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत को अभी दोषी नहीं माना जा सकता है. जांच के दौरान किसी भी तरह का दोष साबित नहीं हुआ है. 


कोर्ट से अनुमति के बगैर नहीं हो सकती है आगे की जांच 
इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की ओर से कहा गया कि एसओजी की ओर से प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ किसी भी तरह का मामला नहीं बनता है. इस दौरान कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया कि एसओजी ट्रायल कोर्ट से अनुमति के बगैर शेखावत के खिलाफ आगे की जांच नहीं कर सकती है. बता दें कि शेखावत की ओर से दायर याचिका में एफआईआर के साथ-साथ जांच को भी रद्द करने की मांग की गई थी. 


क्या है संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला 
गौरतलब है की संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने राजस्थान में 211 और गुजरात में 26 शाखाओं सहित भारत के कई अन्य राज्यों में भी अपनी शाखाएं खोली, जिसमें करीब 1 लाख 46 हजार 993 निवेशकों से 953 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश राशि हासिल कर ठगी की गई थी. 


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