Rajasthan Diwali: देश में बढ़ते प्रदूषण को देखतो हुए राज्‍य सरकारों ने पटाखें फोड़ने और उनकी बिक्री पर बैन लगा दिया है.देश में  में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पटाखों को बैन करने का आदेश जारी किया है .सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखों को लेकर जारी दिशानिर्देश सभी राज्यों में लागू होंगे. कोर्ट ने कहा की ये राज्य सरकारों का  जिम्मेदारी है कि वो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर कैसे  लगाम लगा सकती है.


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सिर्फ दो घंटे ही  मौका
राजस्थान में दिवली पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ने का मौका मिलेगा.रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने का आदेश है. वह भी सिर्फ ग्रीनक्रेकर का यूज किया जा सकेगा. 


अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग नियम


सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग नियम लागू किया है.प्रदूषण को देखते हुए ही  पटाखों पर राज्य सरकार को बैन का फैसला लेना है.  जिन राज्यों में पटाखे पूरी तरह बैन है, वहां पटाखे नहीं जलाए जा सकते हैं. महर जहां  ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है तो वहीं सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला सकते है. वह भी तय सीमा को भीतर. 


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट और सरकारों की नहीं है. लोगों को समझे की जरुरत है. लोग पटाखें फोडने में पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते लेकिन उनको सोचने की जरुरत है. 
 
पिछले आदेश का ही हो पालन 
सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली पर पटाखें जलाने पर कोई निर्धारित आदेश नहीं जारी किया लेकिन कहा की हमारे पिछले आदेश का सभी राज्य सरकार पालन करें.


पराली जलाने पर सख्ती 
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सख्त आदेश दिया है कि राज्य पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए.पराली  प्रदूषण मुख्य कारणों मे से एक है.सरकारो को  कहा की जल्द से जल्द  प्रदूषण के रोकथाम के लिए कार्रवाई करें .सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब हमारा सब्र खत्म हो रहा है.


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